सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर के अंदर पार्किंग और यात्रियों को पिक-अप/ड्रॉप करने की अनुमति नहीं
नागपुर.
नागपुर शहर में बढ़ते यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहर के अंदरूनी रिंग रोड क्षेत्र में निजी ट्रैवल्स बसों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, अब निजी बसों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक इनर रिंग रोड पर सड़क पर पार्किंग और यात्रियों को पिक-अप/ड्रॉप करने की अनुमति नहीं होगी। इन बसों को केवल निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों में ही रुकना होगा। निजी बस संचालकों को नए नियमों का पालन करने और अपने यात्रियों को सूचित करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अधिसूचना 13 अगस्त से 12 सितंबर 2025 तक लागू रहेगी।
यात्रियों को होगी दिक्कतें
नागपुर से यवतमाल, चंद्रपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, भंडारा, गोंदिया और ब्रह्मपुरी जैसे मार्गों पर चलने वाली सैकड़ों निजी बसें अब शहर के बाहर यात्रियों को उतारेंगी। ऐसे में, इन यात्रियों को शहर के अंदर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेट्रो, टैक्सी, या ऑटो जैसे वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि परिवहन कार्यालय से अनुमति लेकर चलने वाली बसें जैसे मिहान और एमआईडीसी क्षेत्र के कर्मचारियों को ले जाने वाली बसें, विवाह समारोह की बसें, और स्कूल बसें इस नियम के दायरे से बाहर होंगी।
जाम से मिलेगी राहत
पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी का कहना है कि यह कदम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि शहर के बाहर वैकल्पिक पार्किंग और स्टॉप की व्यवस्था से यातायात में सुधार होगा। यह निर्णय शहर के महत्वपूर्ण चौराहों और सड़कों पर होने वाले भारी ट्रैफिक जाम को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। शहर की 35 लाख की आबादी और 25 लाख से अधिक वाहनों के चलते, कई प्रमुख सड़कें जैसे सीए रोड, रहाटे कॉलोनी चौक, ग्रेट नाग रोड, और अमरावती रोड पर बसों की अवैध पार्किंग और पिक-अप के कारण यातायात अक्सर बाधित रहता है।