पहले भी अनेक छात्रों के साथ यौनाचार के आरोप
नागपुर.
नागपुर के बुटीबोरी स्थित होली क्रॉस इंग्लिश मीडियम हाईस्कूल में हुई भयावह घटना और उस पर आया फैसला न्याय प्रणाली में हमारी आस्था को मजबूत करता है। विशेष एट्रॉसिटी न्यायालय द्वारा चौकीदार होमदेव उत्तम पडोले को सुनाई गई मृत्यु तक उम्रकैद की सजा, ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति समाज और कानून की सख्ती को दर्शाती है। यह फैसला उन सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो ऐसे घिनौने कृत्यों का शिकार होते हैं, कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
पहले भी तिहरी उम्र कैद की सजा
बता दें कि बुटीबोरी स्थित होली क्रॉस इंग्लिश मीडियम हाईस्कूल की 7 नाबालिग छात्राओं पर अत्याचार करने वाले चौकीदार को विशेष एट्रॉसिटी न्यायालय नागपुर ने पोक्सो कानून के तहत दोषी करार देते हुए मृत्यु तक उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश जे.ए. शेख ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। इसके पहले भी इसी चौकीदार को छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में जिला व सत्र न्यायालय नागपुर ने तिहरी उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
कई बच्चों के साथ घृणित कार्य
दोषी चौकीदार होमदेव उत्तम पडोले (35), निवासी बामणी, तहसील पवनी, जिला भंडारा निवासी है। पीड़ित विद्यार्थियों के माता-पिता की शिकायत पर होमदेव के साथ संस्था संचालक, छात्रावास की अधीक्षिका, स्कूल की मुख्याध्यापिका और शिक्षिका के खिलाफ बुटीबोरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह घटना 22 दिसंबर 2016 को उजागर हुई थी। होमदेव ने विभिन्न आयु वर्ग के नाबालिग बच्चों के साथ लगातार घृणित कृत्य किए। पीड़ित विद्यार्थियों ने बार-बार होने वाले यौन अत्याचार की शिकायत शिक्षकों और अन्य लोगों से की थी, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में एक विद्यार्थी ने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने अधीक्षिका, मुख्याध्यापिका, और संस्था संचालक को सूचित किया और बुटीबोरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पॉक्सों कानून की भी धारा
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी चौकीदार होमदेव पडोले को पोक्सो कानून की धारा 4 के तहत उम्र कैद और 10 हजार का जुर्माना, धारा 6 के तहत उम्र कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 377 के तहत उम्र कैद और 10 हजार का जुर्माना, धारा 8 के तहत 3 साल कैद और 5 हजार का जुर्माना, साथ ही धारा 506 में 1 साल कैद और 5 हजार जुर्माना लगाया था। वहीं, सोमवार को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 235 के तहत मृत्यु तक उम्रकैद, धारा 506 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और कुल 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस प्रकार होमदेव को पहले तीन उम्रकैद और अब मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
Leave a Reply