अकाउंटेंट ने ही कंपनी से 44.55 लाख की धोखाधड़ी की

मिहान स्थित एक प्रतिष्ठान का वाकया
नागपुर.
नागपुर के मिहान स्थित एक कंपनी में सहायक अकाउंटेंट ने कंपनी के बैंक खाते से 44.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। इस मामले में सोनेगांव पुलिस ने आरोपी रामदास भाऊराव राऊत (40) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रामदास राऊत संबंधित कंपनी में सहायक अकाउंटेंट के पद पर काम करता था। कंपनी के प्रशासकीय अधिकारी सुनील चैतराम नरवरे (53) ने यह शिकायत दर्ज कराई है।

अपने खाते में पैसे ट्रांसफर किए
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी रामदास राऊत ने 14 अक्टूबर 2022 से 9 जुलाई 2025 के बीच कंपनी के आईसीआईसीआई बैंक खाते से चार अलग-अलग लेनदेन में कुल 44,55,265 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। जब कंपनी के अन्य कर्मचारियों को इस धोखाधड़ी का पता चला, तो उन्होंने सुनील नरवरे को इसकी सूचना दी। इसके बाद कंपनी ने एक समिति बनाकर मामले की पुष्टि की, जिसमें यह पाया गया कि रामदास ने अपने निजी फायदे के लिए इस बड़ी रकम को कंपनी के खाते से निकाला था।

आरोपी को तलाश रही पुलिस
शिकायत के बाद, सोनेगांव पुलिस ने आरोपी रामदास राऊत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 316(4) और 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की आगे की जांच जारी है। यह घटना दर्शाती है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों पर वित्तीय लेन-देन के संबंध में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

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