पति का पराई औरत से रिश्ता ‘क्रूरता’ नहीं

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Husband's relationship with another woman is not 'cruelty'

दहेज के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति का विवाहेतर संबंध क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे पत्नी को परेशान या पीड़ा हुई है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि विवाहेतर संबंध दहेज हत्या के लिए पति को फंसाने का आधार नहीं है, क्योंकि कथित संबंध और दहेज की मांग के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे 18 मार्च, 2024 को अपनी पत्नी की उसके ससुराल में अप्राकृतिक मृत्यु के बाद आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता)/304-बी (दहेज हत्या) के अलावा धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह घटना शादी के लगभग पांच साल के भीतर हुई थी।

यह आरोप लगाया गया था
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस बात का संकेत देने के लिए सामग्री का सहारा लिया कि आवेदक एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध में शामिल था। इसके समर्थन में कुछ वीडियो और चैट रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है। हालांकि, यह मानते हुए भी कि ऐसा कोई संबंध था, कानून में यह तय है कि विवाहेतर संबंध, अपने आप में, धारा 498ए आईपीसी के तहत क्रूरता या धारा 306 आईपीसी के तहत उकसावे के दायरे में नहीं आता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि मृतक को परेशान करने या पीड़ा पहुंचाने के लिए संबंध बनाए गए थे।

यह आधार नहीं हो सकता
फैसले में कहा गया विवाहेतर संबंध आरोपी को धारा 304बी आईपीसी के तहत फंसाने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय ने माना कि उत्पीड़न या क्रूरता को दहेज की मांग या निरंतर मानसिक क्रूरता से जोड़ा जाना चाहिए जो ‘मृत्यु से ठीक पहले’ हुई थी। वह व्यक्ति मार्च 2024 से हिरासत में था और न्यायालय ने कहा कि उसे लगातार हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया था और निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है।

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