2019 में बनीं थीं इमारतें, रहता है करीब 345 परिवार
मुंबई.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवा शील की और 11 अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश ठाणे मनपा प्रशासन को दिया है। इसमें एक स्कूल भी शामिल है। मनपा ने 3 इमारतों को जमींदोज कर दिया है। सुभद्रा टकले की तरफ से दिवा शील में हुए अवैध इमारतों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने 12 जून को सख्त रुख अपनाते हुए मनपा आयुक्त को खुद दिवा जाकर कोर्ट की तरफ से नियुक्त अधिकारी की मौजूदगी में 17 अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद दूसरे दिन से ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इस कार्रवाई के बाद कोर्ट ने एक अन्य याचिका की सुनवाई के बाद 4 और इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस तरह सभी 21 के खिलाफ मनपा की ओर से तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। पिछले हफ्ते फिरोज खान और चंद्राबाई अलिमकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने और 11 इमारतों को तोड़ने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया।
11 में तीन गिराई गईं
इस बारे में एक अधिकारी ने बताया कि 11 में से 3 को जमींदोज किया गया है। शेष इमारतों में रहने वालों को नोटिस दिए गए हैं। खाली होते ही उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जिन 11 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है, वे 2018 से 2019 के बीच बनी थीं। ये इमारतें 3 से 10 मंजिला हैं। बिल्डर और जमीन मालिक दोनों रिश्तेदार हैं और उनके बीच का विवाद कोर्ट में चला रहा था। इन इमारतों में करीब 345 परिवार रहते हैं। अवैध इमारत की एक मंजिल पर स्कूल भी चल रहा था। स्कूल को खाली करा लिया गया है। शिक्षा विभाग स्कूल के विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की कार्रवाई कर रहा है।