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बांग्लादेशी घुसपैठियों को काम पर रखा तो जेल

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महाराष्ट्र सरकार का सर्कुलर- मकान मालिक भी पकड़े जाएंगे
मुंबई.
महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम निकाला है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो बांग्लादेश से गैरकानूनी तरीके से भारत में आए हैं और यहां काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि अगर कोई मालिक ऐसे लोगों को काम पर रखता है, तो उसे जिम्मेदार माना जाएगा। इसका मतलब है कि मालिक को ही उन लोगों के रहने का इंतजाम करना होगा। सरकार इसके लिए कानून में बदलाव भी कर सकती है।

सर्कुलर में यह भी उल्लेख
महाराष्ट्र गृह विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार दस्तावेजों की जांच के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू करेगी। पुलिस जांच में पता चला है कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए बिल्डरों, छोटे-बड़े उद्योगों, व्यापारियों और अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं। वे कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि इन लोगों को यह नहीं पता कि ऐसा करने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

हिंदू नाम से रह रहा था भारत में
मार्च में ही, गृह मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कहा था कि सरकार ने मुंबई के बिल्डरों और ठेकेदारों से यह लिख कर देने को कहा है कि वे किसी भी बांग्लादेशी को काम पर नहीं रखेंगे। यह मामला तब सामने आया जब एक बांग्लादेशी नागरिक, जो गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसा था और विजय दास के नाम से रह रहा था, उसने अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर और उनके स्टाफ पर हमला कर दिया था। वह चोरी करने आया था।

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सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है
शुक्रवार को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं। देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए किसी भी घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी को किसी भी काम पर या किसी भी दुकान पर काम नहीं दिया जाना चाहिए। सभी विभागों को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। सरकार ने विभागों से यह भी कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी ऐसी जगह पर काम न मिले जो उनके अधीन आती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैकेनिक, वेल्डर, ड्राइवर, प्लंबर और वेटर।

जाली दस्तावेजों की जांच करने को कहा
महाराष्ट्र में गैरकानूनी तरीके से घुसने के बाद, बांग्लादेशी अक्सर जाली कागजात के आधार पर कई तरह के प्रूफ और सरकारी दस्तावेज बनवा लेते हैं, ताकि वे यहां रह सकें। इसलिए, आवेदनों के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच उन विभागों द्वारा की जानी चाहिए जिन्होंने उन्हें जारी किया है। अगर यह पाया जाता है कि आवेदन जाली कागजात के आधार पर किया गया था, तो उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

सरकार ने कहा- मामला गंभीर
अगर कोई दस्तावेज जारी करते समय उसकी कॉपी की जांच करनी है, तो डिजिलॉकर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जमा किए गए दस्तावेज सही हैं। सरकार का कहना है कि वह देश की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। इसलिए, वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि कोई भी गैर-कानूनी बांग्लादेशी भारत में न रहे। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसे लोगों को काम पर न रखें और उनकी जानकारी पुलिस को दें।

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