सूचना अधिकार आयोग ने ठोका वाड़ी नप को 5 हजार रुपए का जुर्माना
-2 साल तक नही दी गई जानकारी…
नागपुर WH न्यूज़ – सूचना अधिकार 2005 के तहत वाड़ी नगर परिषद को जानकारी मांगी थी।प्रथम सूचना अधिकारी ने तय समय पर जानकारी नही देने से अपील की गई।अपील के बाद भी जानकारी प्राप्त नही होने से अपील कर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की गईं।राज्य सूचना आयोग ने मामले को गंभीरतासे लेकर वाड़ी नगर परिषद ने सूचना देने में विलंब लगाने से 5 हजार रूपए जुर्माना ठोकने का मामला सामने आया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार विजय खवसे ने वाड़ी नगर परिषद को 14 वित्त आयोग विकास के तहत बने 2016 से 2021 तक गार्डन निर्माण की जानकारी दिनांक 26-6-2020 को सूचना अधिकार के तहत मांगी गई।वाड़ी शहर में कितने गार्डन निर्माण हुए,अन्दाजपत्रक तांत्रिक मान्यता व नक्शा ,प्रशासकीय मान्यता,ठेकेदारों के नाम,निर्माण कार्य का करारनामा,गार्डन निर्माण पर हुआ खर्च,व्हाउचर व मोजमाप किताब नोंदणी प्रत के साथ कितने गार्डन का निर्माण हुआ कितने बाकी है यह जानकारी मांगी गई लेकिन वाड़ी नप के निर्माण विभाग के सूचना अधिकारी ने समय पर नही देने से आवेदक विजय खवसे ने प्रथम अपील तत्कालीन मुख्यधिकारी जुम्मा प्यारेवाले को 31-7-2020 को की।कलम 19(1) के तहत प्रथम अपील की गई।
जिसपर 4-9-2020 को अपीलीय अधिकारी जुम्मा प्यारेवाले ने सुनवाई लेकर 10 दिन के भीतर जानकारी देने के आदेश दिए गए फिर भी नही दी गई।सूचना अधिकार 2005 कलम 19(3) के तहत आवेदक खवसे ने 15-10-22 को राज्य सूचना आयोग खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।21 महा के बाद 14-7-2022 को राज्य सूचना आयोग ने सुनवाई ली।
जिसमे नगर परिषद को दोषी ठहराते हए आवेदक को जल्द से जल्द मुफ्त में जानकारी देने का आदेश देकर आवेदक का आर्थिक मानसिक ,शारीरिक तकलीफ होने से उन्हें कलम 19(8) (ख) के तहत एक महा के भीतर 5 हजार रुपए देने का आदेश मा.राहुल पांडे राज्य सूचना आयोग खंडपीठ नागपुर ने जारी किया।वैसा रिपोर्ट आयोग को भेजने को कहा गया।वाड़ी नगर परिषद ने अपीलकर्ता पत्रकार विजय खवसे को मुफ्त जानकारी देकर 5 हजार रूपए चेक द्वारा दिए गए।वैसा रिपोर्ट आयोग को सादर करने की जानकारी सूत्र ने दी।